बेतिया : गुरुवार की संध्या जिला जज सत्र न्यायाधीश के कार्यालय कक्ष एक प्रेस वार्ता के दौरान जिला जज विजय आनंद तिवारी ने बताया कि पैनइंडिया कपेन फार लिगल इम्पावरमेट के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक आम जनता को विभिन्न प्रकार कानूनी अधिकारों का जानकारी देना इसके लिए पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गांव गांव एक टीम गठित कर जागरूक किया जा रहा है.(बुजुर्गों का अनादर करने बुजुर्गों का अनादर करने)
वहीं उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तथा माता पिता नाना नानी एवं वृद्ध को जिस प्रकार आज के प्रवेश उनके बच्चे या रिश्तेदार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे वह सरासर अपराध है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इसके लिए उनके साथ ऐसा करने वाले के खिलाफ 3 माह का जेल की हवा खानी पड़ सकती है या 5000 जुर्माना लग सकता है.
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साथ ही साथ जेल में बंद कैदियों को भी कुछ कानूनी अधिकार दिया गया है जिसकी जानकारी नहीं होने पर उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है ऐसी हालत में जिला विविध प्रकार सेवा उनको उनके हक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा ऐसे ही ऐसे कई कानून है जो आम जनता को जानकारी नहीं है ऐसी हालत में वैसे लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय आकर निशुल्क कानूनी सलाह या अन्य सुविधाएं हासिल कर सकते हैं मौके पर सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेंद्र राजा एडीजे जावेद आलम अमित दीक्षित विवेकानंद प्रसाद आनंद विशधर आदि न्यायमूर्ति मौजूद रहे.