पटना डेस्क: बिहार में आगामी समय में जिन भी लोगों की शादी होने वाली है, उन्हें अब शादी ब्याह के खर्चों पर टैक्स देना होगा। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अधिकारियों की नजर बस आप पर होगी। इसके साथ ही स्टेट जीएसटी अधिकारी भी शादियों में खर्च होने वाले पैसों पर अपनी नजर रखेंगे।
मशहूर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाया, बोले: ‘कृष्णा’ ने थामा मेरा हाथ
दरअसल , सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) के अफसरों ने राजधानी के होटल, विवाह भवन, रेस्टोरेंट, क्लब, इवेंट मैनेजमेंट फर्म आदि का डाटाबेस तैयार किया है। इसके बाद अब शादियों में अधिक खर्च करने वालों को नजर रखी जाएगी। सीजीएसटी की ओर से लगातार टैक्स चोरी पर लगाम लगाने को लेकर कवायद की जा रही है। इसी के तहत यह पहल की गई है। खर्चों को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा।
बता दें, सरकार की ओर से विवाह या अन्य सभी पार्टी को लेकर होने वाले खर्च पर जीएसटी तय किया गया है। इसके तहत यदि आप विवाह भवन में शादी कर रहे हैं और डेढ़ लाख रुपये खर्च होते हैं तो जीएसटी लगभग 27 हजार रुपये देनी होगी। इसी तरह टेंट में 50 हजार खर्च करने पर नौ हजार जीएसटी, कैटरिंग सर्विस में दो लाख खर्च होने पर 36 हजार जीएसटी के रूप में देने होंगे। सोने के आभूषण की खरीदारी पर तीन प्रतिशत सीजीएसटी तय है। सीजीएसटी से आने वाली आय में दो हिस्से लगते हैं एक हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है तो दूसरा केंद्र सरकार के पास जाता है।