पटना डेस्क: बिहार सरकार युवाओं के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना चलाती है। जिसके तहत 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं की छोटी-मोटी खर्च को पूरा करने के साथ ही उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना है।
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वहीं, इस योजना का लाभ तब तक उठा सकते हैं, जब तक उनकी कही नौकरी नहीं लग जाती। खास बात ये है कि स्नातक या परास्नातक कर चुके युवा भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आज की स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्वयं सहायता भत्ता के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरुरत पड़ेगी और कैसे आवेदन करना है।
पात्रता
इस योजना का लाभ केवल उन युवाओं को ही मिलता है जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम है। इसके अलावा उम्र 21 साल से लेकर 35 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदनकर्ता न्यूनतम 10वीं पास होने के साथ बेरोजगार हो।
डॉक्यूमेंट्स
आधार कार्ड
राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मार्कशीट
बैंक डिटेल
पासपोर्ट साइज फोटो
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ऐसे करें अप्लाई
सबसे पहले शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/ पर जाएं।
यहां दाएं ओर न्यू एप्लिकेशन रजिस्टेशन का विकल्प मिलेगा।
इसे ओपेन करके भरकर सबमिट कर दें।
ऐसे में आपको एक यूजर आईडी मिलेगी। इसकी मदद से दोबारा लॉगिन कर लें।अब यहां मांगी गई जानकारी को भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें।