कैमूर: चांकु की नोक पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दिया 15 वर्ष कारावास, 10 हजार जुर्माना

कैमूर: चांकु की नोख पर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले बलात्कारी को भभुआ कोर्ट एडीजे षस्टम संदीप कुमार मिश्र की अदालत ने 15 साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.(कैमूर: चांकु की नोक)… Continue reading कैमूर: चांकु की नोक पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दिया 15 वर्ष कारावास, 10 हजार जुर्माना