सासाराम : राज्य सरकार के दिशा-निर्देश पर परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) युक्त पैनिक बटन लगाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद इसे अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गाड़ियों में लगाए जाने वाले इस उपकरण के लिए दो एजेंसियों का चयन किया गया है। जिला परिवहन विभाग ने इससे संबंधित आदेश को जारी भी कर दिया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक जनवरी 2019 से पहले पंजीकृत सभी सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में वीएलटीडी युक्त पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद अब पंजीकृत सभी व्यवसायिक परिवहन के वाहनों में वीएलटीडी युक्त पैनिक बटन उपकरण पहले से ही लगकर आ रहे हैं। हालांकि सभी प्राइवेट बसों में भी वीएलटीडी युक्त पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी स्कूल बसों में भी पैनिक बटन लगाने का निर्देश जारी किया गया है।(डिवाइस के साथ पैनिक)
व्यवसायिक वाहनों में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य
जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी व्यवसायिक वाहनाें में पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है। जिन व्यवसायिक वाहनाें में पैनिक बटन लगाया जाना है, उन वाहनों को चिह्नित करने का काम जिला परिवहन कार्यालय ने शुरू कर दिया है। बताया कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस में ही पैनिक बटन है, जो लगाना अनिवार्य हो गया है। अगर कमर्शियल वाहन यदि 6 माह के अंदर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाते हैं ताे परिचालन पर रोक लगाने के साथ उन वाहनों का परमिट व रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी जाएगी। विभाग का मानना है कि इस डिवाइस से अपराध पर भी अंकुश लग सकेगा। दुर्घटना होने पर कई बार पुलिस व बचाव दल को लोकेशन के अभाव में घटनास्थल पर पहुंचने में देरी हो जाती है। इसकी मदद से वाहनाें का पूरा डाटा बेस बनाने का भी लक्ष्य है। इसके अलावा काेई भी कॉमर्शियल वाहन यदि अपने परमिट वाले निर्धारित रूट से अलग रूट पर चलेंगे तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस में लगी जीपीएस से लाेकेशन लेकर विभाग उसकी भी ट्रैकिंग कर सकेगा।(डिवाइस के साथ पैनिक)
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स्कूली बसों को भी प्राथमिकता
जिले में स्कूली बसाें का भीे प्राथमिकता के अाधार पर इस व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस युक्त पैनिक बटन काे लगाने का निर्देश दिया गया है। एमवीआई राकेश रंजन ने बताया कि स्कूल बसाें में बच्चाें की सुरक्षा काे लेकर भी परिवहन विभाग गंभीर है। स्कूल के बसाें के परिचालन काे लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। इसके पालन काे लेकर वीएलटीडी युक्त पैनिक बटन लगाने का सभी स्कूल संचालकाें को निर्देश दिया गया है। साथ ही बस, ट्रक, कैब समेत अन्य व्यवसायिक वाहनाें में भी इस डिवाइस काे लगाना अनिवार्य किया गया है। जिन व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस रिनुवल कराना है तो उन वाहनों को सबसे पहले पैनिक बटन लगवाना होगा। तभी परिवहन कार्यालय कि ओर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बिना पैनिक बटन लगाए किसी भी व्यवसायिक वाहनों को परिवहन कार्यालय की ओर से कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य है।(डिवाइस के साथ पैनिक)
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मिलेगा अलर्ट
राज्य परिवहन विभाग मुख्यालय ने कुछ माह पहले ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। वहीं से सार्वजनिक परिवहन की सभी गाड़ियों (बस, कैब, टैक्सी) की मानीटरिंग की जायेगी। सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाली महिलाएं या लड़कियां खतरे को देखते हुए इमरजेंसी यानी पैनिक बटन दबाएंगी तो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में अलार्म बजेगा जिसके बाद तत्काल पुलिस मदद के लिए पहुंचेगी।(डिवाइस के साथ पैनिक)
रियल टाइम जानकारी भी मिलेगी
इसके अलावा इमरजेंसी अलर्ट, ओवर स्पीड और उपकरण के साथ छेड़छाड़ या तोड़े जाने पर भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अलर्ट प्राप्त होगा। इसकी मदद से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को वाहन के लोकेशन की रियल टाइम जानकारी भी मिलती रहेगी। वाहन मालिक भी इस साफ्टवेयर की मदद से अपने वाहनों की रियल टाइम स्थिति का पता कर सकते हैं।(डिवाइस के साथ पैनिक)