बिक्रमगंज(रोहतास)– सहायक विद्युत अभियंता बिक्रमगंज राकेश प्रभाकर ने संझौली प्रखंड के चौरासी गांव के राईस मील संचालक को विद्युत ऊर्जा चोरी करते हुए पकड़ा। थाना में दर्ज कराया प्राथमिकी।
ग्रामीणों द्वारा गुप्त सूचना पर जांच दल ने मझौली पंचायत के चौरासी गांव में विद्युत ऊर्जा चोरी को लेकर छापेमारी की गई। मीटर बाईपास कर अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा की चोरी करने को लेकर राइस मील के संचालक बबन सिंह पर 1 लाख81हजार300 रुपये राजस्व की क्षति पहुँचाने का आरोप लगाया गया है।
उक्त उपभोक्ता के द्वारा परिसर के समीप अधिष्ठापित ट्रांसफॉर्मर के एलटी बुश से सर्विस तार संयोजित कर मीटर बाईपास करते हुए विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी, जिससे की वास्तविक मान पठन अवरुद्ध हो रहा था। जिसके कारण ऊक्त पर विद्युत ऊर्जा चोरी के खिलाफ संझौली थाना में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राकेश प्रभाकर द्वारा बकायेदारों से अपील करते हुए बताया गया कि बिजली बिल समय रहते जमा करा दें ,अन्यथा विभाग के कर्मी घर-घर जाकर बकायेदारों का लाइन काट रहे हैं। लाइन कटने के बाद अनावश्यक होने वाली परेशानी से बचने के लिए समय पर बकाया बिल जमा करा दें।लाइन क़टने के बाद बिना बकाया राशि और रिकनेक्शन चार्ज जमा किये हुए लाइन जलाते हुए पाए जाने पर आर्थिक जुर्माने के साथ सम्बंधित थाना मे प्राथमिकी दर्ज कराया जा रहा है।
विद्युत ऊर्जा चोरी के आरोप में 4 लोगों पर प्राथमिकी
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कनीय विद्युत अभियंता बिक्रमगंज अमित कुमार ने अभियान चलाकर विद्युत ऊर्जा चोरी करते 4 लोगों को पकड़ा। दण्ड राशि निर्धारित करते हुए बिक्रमगंज थाना में दर्ज कराया प्राथमिकी।
बताते चले कि बकायेदार उपभोक्ताओं का विद्युत विपत्र की राशि बकाया रहने के कारण विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन काट रही है। परंतु कुछ उपभोक्ताओं द्वारा बिना बकाया राशि एवं रिकनेक्शन शुल्क जमा किये अवैध रूप से तार जोड़कर विद्युत ऊर्जा की चोरी कर रहे थे। इसी बीच बिक्रमगंज नगर परिषद क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बकाया पर विद्युत कनेक्शन कटने के पश्चात अवैध रूप से तार जोड़कर जलाने को लेकर आनंद नगर के कलावती देवी पर 96,051रुपये, थाना चौक के कमाल वारसी पर 1लाख 66 हजार959 रुपये राजस्व की क्षति पहुँचाने का आरोप।
आगे बताते चलें कि मीटर बाईपास कर विद्युत ऊर्जा चोरी करने को लेकर गोसाई मुहल्ला के नंद बिहारी सिंह पर 37हजार175 रुपये तथा सासाराम रोड़ के असगर अली पर 47 हजार594 रुपये दंडित राशि लगाई गई है। उक्त उपभोक्ताओं द्वारा मीटर बाईपास करने के कारण वास्तविक मान पठन अवरुद्ध हो रहा था। कनीय विद्युत अभियंता, बिक्रमगंज अमित कुमार के द्वारा सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि जिनका बकाया पर लाइन कटा हुआ है ,वो अपना बकाया राशि एवं रिकनेक्शन शुल्क जमा करने के पश्चात ही विद्युत ऊर्जा का उपभोग करें ।अनावश्यक होने वाली परेशानियों से बचें, साथ ही साथ उपभोक्ताओं से यह भी आग्रह की गई है कि जो उपभोक्ता मीटर बाईपास कर विद्युत ऊर्जा की चोरी कर रहे हैं वह दुरुस्त कर लें तथा जो व्यक्ति बिजली का कनेक्शन नहीं लिए हैं वह कनेक्शन ले लें अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उक्त उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत बिक्रमगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।