रोहतास| सासाराम मुफस्सिल थाना अंतर्गत धनकाढा गांव में पिछले 8 महीनों से दो पक्षों मे जातीय तनाव को लेकर हुई मारपीट मामले में मुफस्सिल थाना के पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति धनकाढा निवासी बद्री यादव का पुत्र इंदल यादव बताया जा रहा है।(धनकाढा sc-st मारपीट)
दो पक्षों में 1 अप्रैल को हुई मारपीट मे धनकाढा का ही साधु राम पुत्र संजय राम अपने ही गांव के एक क्लीनिक में दवा लेने जाने के दौरान कुछ लोगों ने एक ओर पत्थर से हमला बोल दिया और बुरी तरह से संजय राम को घायल कर दिया| घायल संजय राम के फर्द बयान के आधार पर सासाराम मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 152/22 प्राथमिकी दर्ज किया गया| दो पक्षों में हुई मारपीट को लेकर रोहतास पुलिस कप्तान ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और इस मामले में एसआईटी गठित कर अपराधियों के विरुद्ध उनके ठिकानों पर लगातार छापामारी किया जा रहा था| पुलिस कप्तान आशीष भारती ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तारा चंडी मंदिर के आसपास छुपे होने की सूचना मिली| सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विशेष टीम को ताराचंडी मंदिर के आस पास घेराबंदी कर छापेमारी करने के लिए भेजा गया, जहां छापेमारी के दौरान इस कांड में शामिल प्राथमिकी अभियुक्त इंदल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है| गिरफ्तार इंदल यादव ने अपनी इस कांड में संलिप्तता स्वीकार कर ली है।(धनकाढा sc-st मारपीट)
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इस कांड में बाकी बचे सभी अपराधियों के विरूद्ध पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है| श्री भारती ने बताया कि बच्चे बाकी सभी अपराधियों की बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी| दो पक्षों में मारपीट को लेकर मुफस्सिल थाना सासाराम में कई प्राथमिकी दर्ज है, जिसमें अब तक कुल 24 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जिसमें गिरफ्तार अभियुक्तों में एक अभियुक्त इंदल यादव भी बताया जाता है साथ ही रोहतास पुलिस के दबिश के कारण अभी तक कुल 36 अभियुक्त माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किए हैं| इसके अतिरिक्त अन्य वांछित फरार चल रहे अभियुक्तों के विरुद्ध वारंट और इतिहास कुर्ती जब्ती करने हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन दिया गया है।
इंदल यादव का आपराधिक इतिहास भी रहा है
इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त इंदल यादव का अपराधिक इतिहास भी रहा है। इंदल यादव के विरुद्ध सासाराम मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 342/21 मे धारा 379/411/34 एवं कांड संख्या 152/22 जिसमें धारा 147/341/323/307/504 एवं sc-st एक्ट दर्ज किया गया है।