रोहतास| आज निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी रोहतास श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में, विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन के निमित्त, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्देशों, मतपत्र का स्वरूप, निर्वाचन एजेंट, मतदान एजेंट, मतगणना एजेंट संबंधी प्रपत्र, मतदान की प्रक्रिया के संबंध में कई आवश्यक जानकारियां सभी प्रत्याशी, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ साझा कीं। उक्त बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास श्री सत्यप्रिय कुमार द्वारा भी वर्णित निर्वाचन से जुड़े कई पहलुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी सभी उपस्थित प्रत्याशी गण एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की गई।
बैठक के मुख्य बिंदु
बैठक में चर्चा करते हुए बहुत सारी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर बात की गई जिनमे, मतदान के लिए सिर्फ बैगनी स्केच पेन जो मतदान के साथ दी जाती है, उसी का उपयोग करना, अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम वाले स्तंभ में अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करना, चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक 1 सिर्फ एक अभ्यर्थी के सामने अंकित करना, प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानतायें अंकित कर सकता है जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए अपनी अगली अधिमानतायें बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित करना है|
साथ ही साथ किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करना, अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जाना है (अधिमानता शब्दों में जैसे एक, दो, तीन आदि में नहीं अंकित किया जायेगा), अंकों को भारतीय अंक के अन्तर्राष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 5 आदि या रोमन रूप l, ll, lll आदि या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है, मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या आद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखना है, अपने अंगूठे का निशान भी नहीं देना है| अपनी अधिमानता दर्शाने के लिए सही का निशान (√) या क्राॅस ’(x)’’ अंकित नहीं करना है| ऐसे मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिए आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना चाहिए। अन्य अधिमान्यताएं केवल ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है|
मतदान हेतु आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेज निम्न है:-
a.मतदान फोटो पहचान पत्र (ईपिक)
b.निर्वाचक से संबंधित वैसे दस्तावेज जो फोटोयुक्त हो,
c.स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्गत पहचान पत्र। इनमें से किसी एक दस्तावेज का उपयोग मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने हेतु मतदान के दौरान करेंगे।