सासाराम। अब किसी कारणवश वाहन की फिटनेस जांच में विलंब होने पर जुर्माना नहीं भरना होगा। वाहन मालिकों से प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूलने के नियम को तत्काल प्रभाव से परिवहन विभाग ने रद कर दिया है। फिटनेस फेल हो चुके वाहनों को अब जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। वैसे वाहन जिसका कोरोना काल के दौरान या उससे पहले गाड़ी खराब हो चुकी है या सही ढंग से चल नहीं रही है। उन लोगों से अब सरकार फाइन नहीं लेगी। कोरोना काल और बढ़े टैक्स की मार झेल रहे व्यावसायिक वाहन मालिकों को इससे काफी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार बता देते हैं कि पूर्व में फेल फिटनेस के रिनुवल में विलंब पर 50 रुपये प्रतिदिन जुर्माना का नियम लागू हुआ था, जिसे हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अब रद्द कर दिया गया है। जबकि रोहतास जिला ट्रक आॅपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि फिटनेस फेल होने पर प्रतिदिन पचास रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जा रहा था। राज्य में 14 या इससे अधिक चक्के वाले ट्रकों से खनिज पदार्थ की ढुलाई बंद कर दी गई थी। इसके कारण बहुत सी गाड़ियां महीनों से खड़ी थीं।(रोहतास: अगर आप भी)

चारा घोटाले में बड़ा कदम: बिहार सरकार करेगी 950 करोड़ की रिकवरी
बिहार के चर्चित चारा घोटाले का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। राज्य सरकार अब इस मामले में 950 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कोर्ट जाने की