Driving Licence: ड्राइविंग लाइसेंस आज के जमाने में हर किसी के लिए जरूरत का सामान बन गया। क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अगर आप को पुलिस ने मोटर वाहन चलाते हुए पकड़ लिया तो आप पर मुकदमा भी चलाया जाता है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगता है।
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वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। इसलिए, यदि आप मोटर वाहन चलाना चाहते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। यदि आपके पास अभी तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो एक प्राप्त करें। पहले आपको एक शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा, क्योंकि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस सीधे उत्पन्न नहीं होता है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस से पहले शिक्षार्थी का ड्राइविंग लाइसेंस तैयार किया जाता है।
Driving Licence: ऐसे बनाएं लाइसेंस
हालांकि, इसके बाद ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। लर्नर लाइसेंस बनवाने के बाद एक महीने के लिए परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं। इसे दोनों तरह से लगाया जा सकता है।
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बता दें, वर्तमान में केवल कुछ राज्यों में लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जबकि कुछ राज्यों में यह अभी तक नहीं है। ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई करना होता है। इसके बाद जब आपके टेस्ट की बारी आती है, तो आपको जाकर टेस्ट देना होता है। इसके बाद आपके लिए 6 महीने का टेंपरेरी लाइसेंस निकलता है। जिसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस का अप्लाई करना पड़ता है।