खगड़िया : मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों के आलोक में आवेदनकर्ताओं का साक्षात्कार सह प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम योजना भवन के प्रथम तल पर अवस्थित सभागार में जारी है। आज दिनांक 28.06.22 को इस योजना के तहत बेलदौर प्रखंड के 97 आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाना था, जिसमें से 87 आवेदक उपस्थित हुए एवं उनके प्रमाण पत्रों की जांच की गई। इससे पूर्व खगड़िया एवं गोगरी प्रखंड के क्रमशः 116 एवं 195 आवेदकों का साक्षात्कार एवं प्रमाण पत्रों की जांच की जा चुकी है। दिनांक 29.06.22 को अलौली,चौथम, मानसी एवं परबत्ता प्रखंड के आवेदकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। साक्षात्कार में कागजों का सत्यापन एवं मूल्यांकन किया जा रहा है।
आवेदकों को शैक्षणिक आधार, कौशल विकास, कमजोर वर्ग को वरीयता एवं आयु के आधार पर मूल्यांकन कर अभिभार दिया जा रहा है। साक्षात्कार साक्षात्कार में किए गए मूल्यांकन के आधार पर पर वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप आवेदकों को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष परिस्थिति में सभी प्रखंडों के छूटे हुए आवेदकों का साक्षात्कार एवं उनके प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 30.06.22 को की जायेगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री हेमंत कुमार एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र खगड़िया श्री अनिन्द्र कुमार सिंह ने आवेदकों का साक्षात्कार लिया एवं उनके प्रमाण पत्रों की जांच की।
विदित हो कि अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत आने वाले समुदायों मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बौद्ध एवं जैन के बेरोजगार व्यक्तियों ने नया व्यवसाय शुरू करने हेतु अपना आवेदन विस्तारित तिथि 31 मार्च तक जमा किया था।
इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 50 वर्ष के वो व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय चार लाख से कम हो। राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹500000 की राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। अधिकतम ₹200000 तक के लघु ऋण ब्यूटी पार्लर, जनरल स्टोर, स्टेशनरी स्टोर, चूड़ी लहठी दुकान, परचून किराना दुकान, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की दुकान, क्रोकरी की दुकान, प्लास्टिक की दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयर एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकान, टेलरिंग एवं एंब्रॉयडरी की दुकान, टी स्टॉल, पान की दुकान, चाय नाश्ता की दुकान, अंडा की दुकान, मोमबत्ती/ अगरबत्ती बनाना, मोटर रिवाइंडिंग, जूट बैग का निर्माण, मोबाइल/लैपटॉप रिपेयरिंग, आटा चक्की, मसाला पिसाई उद्योग, तेलघानी उद्योग, ई-रिक्शा, फल-सब्जी की दुकान जैसे व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए दिए जाते हैं।
₹200000 से ₹500000 तक के वृहत ऋण मोबाइल दुकान, ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन, चूड़ी लहठी कारखाना, सीप उद्योग, गेट ग्रिल निर्माण, राइस -चूड़ा मिल, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, कंप्यूटर स्पेयर की दुकान, टेंपो, मिनी वैन, मालवाहक गाड़ी, रेडीमेड कपड़े की दुकान, फर्नीचर शॉप, जूता चप्पल की दुकान, कपड़े की दुकान, अनाज खरीद बिक्री, बिल्डिंग मटेरियल, दवा की दुकान, मुर्गी पालन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकान, मिनरल वाटर प्लांट, ज्वेलरी की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, पैथोलॉजी, कोचिंग इंस्टिट्यूट, बेकरी, बैग कारखाना, फ्लेक्स और डिजिटल प्रिंटिंग दुकान, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टील फैब्रिकेशन, टायर ट्यूब की दुकान जैसे व्यवसाय शुरू करने के लिए दिए जाते हैं।
ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवेदकों का चयन राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है और चयनित आवेदकों को न्यूनतम 5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मूलधन एवं देय ब्याज की वापसी अधिकतम 20 त्रैमासिक किस्तों में करना होता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री हेमंत कुमार ने बताया कि योजना के तहत साक्षात्कार में मूल्यांकन से असंतुष्ट अभ्यर्थियों को दावा आपत्ति का समय दिया जाएगा एवं तत्पश्चात 13 जुलाई तक अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।