औरंगाबाद : व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सत्रवाद संख्या 143/21 ,उपहारा थाना कांड संख्या 61/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो काराधिन हत्यारोपी को भादंवि धारा 323/34, 302/34 में दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि दोनों काराधिन हत्यारोपी पिछले दो वर्ष दो माह से जेल में बंद हैं। वहीं, सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 02/02/23 निर्धारित की गई है। बताया गया की अभियुक्तों पर जय करण की हत्या करने एवं मुन्नी शर्मा, वेंकटेश साव तथा सुरज साव को घायल करने का आरोप लगाया गया था। मामले में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी मृतक के पिता मेहंदीपुर निवासी रामाधार साव द्वारा दिनांक 03/09/20 को दर्ज कराई थी।(दो साल में हत्यारोपी दो साल में हत्यारोपी)
जिसमें कहा गया था कि मेरे पुत्र का मोबाइल गोबिंद राम ने छिपा दिया था और मांगने पर मेरे पुत्र से दो हजार रुपये की मांग की। जिसे लेकर मेरे पुत्र एवं गोविंद राम के बीच बहस हुई। जिसपर गोविंद राम ने अन्य अभियुक्तों के साथ रात में सुचक के घर लाठी, डंडे एवं बेंत से हमला कर दिया। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया की हमले के दौरान सूचक के पुत्र के सिर पर वार कर लहुलुहान कर दिया गया। जिसके कारण इलाज के क्रम में सूचक के पुत्र की मृत्यु हो गई।
अधिवक्ता द्वारा बताया गया की सुनवाई के दौरान अभियुक्त गोविंद राम के किशोर पुष्टि होने पर वाद पृथक कर किशोर न्याय परिषद में उसकी सुनवाई हुई। साथ हीं यह भी बताया गया की घटना के समय से अन्य दो अभियुक्त रामजी प्रजापत तथा बंगाली प्रजापत अभी तक जेल में बंद हैं।